IPC
आईपीसी की धारा 498अ | IPC ki dhara 498a in hindi | इंडियन पीनल कोड | इंडियन कानून - दहेज की माग करना,दहेज के लिए अत्याचार
विवरण:
जब किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा,
स्पष्टीकरण: धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत है :-
(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रवृत्ति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन,अंक स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है
(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उससे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को मूल्यवान प्रतिभूति के लिए विधिपूर्वक मांग को पूरा करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसकी अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण किस प्रकार तंग किया जा रहा हो
अपराध लागू:
ससुराल वालों द्वारा महिला पर किसी मांग को लेकर शादी के 7 वर्ष पूर्ण होने से पहले अत्याचार होने पर,तब यह धारा लागू होती है,
सजा:
अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं
यह एक संघीय अपराध है और एक गैर जमानती अपराध भी है
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जमानत हो जाती है
इस अपराध में पीड़ित पत्नी अगर चाहे तो कोर्ट की इजाजत से समझौता कर सकती है
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