विवरण:
जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के इरादे से कोई शब्द कहेगा,कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा

जैसे- अश्लील विडियो,पोर्टोग्राफी आदि,इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द,द्रष्य या ध्वनि सुनी या देखी जाए,या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए

अथवा उस स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा,तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा का प्रावधान है,जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है,या आर्थिक दंड भी हो सकता है ,या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध लागू:
किसी स्त्री की लज्जा भंग करना,अंगविक्षेप करना,स्त्री को अपशब्द कहना,तब यह धारा लागू होती है

सजा:   3 वर्ष तक का साधारण कारावास या आर्थिक दंड भी हो सकता है या फिर दोनों से दण्डित किया जायेगा


         यह एक जमानती अपराध है और यह एक संज्ञेय अपराध भी है 
         यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट दुआरा विचारणीय है।

यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित महिला (जिसकी लज्जा का अनादर या एकान्तता का अतिक्रमण हुआ है) द्वारा समझौता किया जा सकता है