विवरण:
यदि कोई पति या पत्नी अपने जीवनसाथी के जीवित होते हुए अगर ऐसी स्थिति में कोई दूसरी शादी करेगा
जिसमें पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह करना भारतीय कानून के अनुसार अमान्य होता हो

अपराध लागू:
किसी स्त्री को विवाह के लिए विवश करने, पति या पत्नी जीवित रहते दूसरी शादी करने पर,
अपवित्र करने के लिए व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना, धोखा देकर दूसरी शादी करने पर आदि।

सजा:
सजा 7 वर्ष तक कारावास +आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है

यह एक जमानती अपराध है
यह गैर-संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है
*यह अपराध किसी भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।