IPC
आईपीसी की धारा 498 | IPC ki dhara 498 in hindi | इंडियन पीनल कोड | इंडियन कानून - किसी की स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना,निरुद्ध रखना
विवरण:
यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की विवाहित पत्नी को बहला-फुसलाकर अपराधिक तरीके से ले जाता है या छुपाता है, और उस स्त्री को निरुद्ध करे,कि वह स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ संभोग करें
अपराध लागू:
किसी की स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना,निरुद्ध रखना,या सम्भोग के लिए विवस करता है,तब यह धारा लागू होती है
सजा:
दोषी पाऐ जाने पर 2 बर्ष तक का कारावास + आर्थिक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं
यह एक जमानती अपराध है
और यह एक गैर-संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है
और यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
दूसरे शब्दों में:
यदि कोई भी कोई किसी विवाहित स्त्री को,जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है,और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है,या विश्वास करने का कारण रखता है,उस पुरुष के पास से, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से,जो उस पुरुष की ओर से उस स्त्री की देखरेख करता है,और उसको फुसलाकर इस आशय से ले जाए या छिपाए या उस स्त्री को निरुद्ध करे,कि वह स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करे,अपराध लागू:
किसी की स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना,निरुद्ध रखना,या सम्भोग के लिए विवस करता है,तब यह धारा लागू होती है
सजा:
दोषी पाऐ जाने पर 2 बर्ष तक का कारावास + आर्थिक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं
यह एक जमानती अपराध है
और यह एक गैर-संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है
और यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
*यह अपराध पीड़ित पति और पत्नी के द्वारा समझौता करने योग्य है।
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