IPC
आईपीसी की धारा 499 | IPC ki dhara 499 in hindi | इंडियन पीनल कोड | इंडियन कानून - मानहानि करना
यदि कोई व्यक्ति किसी के मान सम्मान को नीचा दिखाने के लिए उस पर लांछन लगाएगा
या जिसकी वजह से उस व्यक्ति की छवि को नुकसान हो,
किसी व्यक्ति,व्यापार,उत्पाद,समूह,सरकार,धर्म या राष्ट्र के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला
असत्य कथन मानहानि (Defamation) कहलाता है
नोट 1- अनुकल्प के रूप में, या व्यंगोक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि
में आ सकेगा।
नोट 2-कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की क्षति करने वाला नहीं कहा जाता जब तक
कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या
बौद्धिक स्वरूप की उपेक्षा न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के सम्बन्ध
में उसके शील की उपेक्षा न करे या उस व्यक्ति की साख को नीचे न गिराए या यह विश्वास न
कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकॄष्ट
समझी जाती है |
नोट 3-किसी मॄत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह
लांछन उस व्यक्ति यदि वह जीवित होता की ख्याति की क्षति करता, और उसके परिवार या
अन्य निकट सम्बन्धियों की भावनाओं को चोट पहुँचाने के लिए आशयित हो।
नोट 4- किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के सम्बन्ध में उसकी हैसियत में कोई
लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा।
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