विवरण
IPC की धारा 120a:
आपराधधक षड्यंत्र की पररभाषा- ( Definition of criminal conspiracy )
जब कि दो या अधिक व्यक्ति-
(1) कोई अवैध कार्य, अथवा
(2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड््यंत्र कहलाती है :
परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड््यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता ।


स्पष्टीकरण-- यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है ।