विवरण:-
THE ELECTRICITY ACT, 2003 की धारा 135 : लाइसेंसधारी मीटर के कार्यों के साथ छेड़छाड़ ( Interference with meters or works of licensee ) :-
किसी मीटर , सूचक या साधित्र को किसी ऐसी विधुत लाइन से जिसके माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विधुत प्रदाय की जाती है . अप्राधिकृत रूप से संयोजित करेगा या उसे ऐसी विधुत लाइन से वियोजित करेगा