विवरण:-
IPC की धारा 312: गर्भपात करना,गर्भपात को अंजाम देना ( Causing miscarriage ):-
जो कोई भी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, और यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

और यदि वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

सजा:-
3 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना या दोंनों।
यह एक जमानती अपराध है।
यह एक गैर-संज्ञेय अपराध भी है।
यह अपराध प्रधम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है।
यह अपराध कोर्ट की अनुमति से पीड़ित महिला द्वारा समझौता करने योग्य है।