विवरण:-
अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ मार-पीट के दौरान कोई हड्डी तोड दे या दांत तोड़ दे यानी अंग भंग करदे। तो आईपीसी की धारा-326 के तहत केस दर्ज होता है।
सजा:-
आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास + जुर्माना।
यह एक गैर-जमानती अपराध है।
यह एक संज्ञेय अपराध भी है।
यह अपराध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।