विवरण:-
जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से उसका व्यपहरण या अपहरण करेगा या उस व्यक्ति को ऐसे व्यवस्थित करे कि उस व्यक्ति को अपनी हत्या होने का ख़तरा हो जाए, तब यह धारा लागू होती है
सजा:-
आजीवन कारावास या 10 वर्ष कठिन कारावास + जुर्माना।
यह एक गैर-जमानती अपराध है।
यह एक संज्ञेय अपराध भी है।
यह अपराध सत्र न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।