विवरण:-
जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए मजबूर या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा मजबूर या विलुब्ध किया जाएगा, यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को, किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा।
सजा :-

  • 10 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना।
  • यह एक गैर-जमानती अपराध है।
  • यह एक संज्ञेय अपराध है।
  • यह अपराध किसी भी सत्र न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है
  • यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।