विवरण:-
जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू-कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा।
सजा :-

  • 10 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना।
  • यह एक गैर-जमानती अपराध है।
  • यह एक संज्ञेय अपराध है।
  • यह अपराध किसी भी सत्र न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है
  • यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।