विवरण:-
IPC की धारा 376:- यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी सहमती या सहमती के बिना , या सहमती उसको डरा धमका कर या उसके परिवार की मृत्यु का भय देकर ली हो उस महिला से बलात्संग(सम्भोग) करता है, या ऐसे अपराध के दौरान उस महिला को ऐसी कोई गंभीर चोट पहुँचती है, जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाये या जिसके कारण से उस महिला की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है ,तो दोषी व्यक्ति को न्यायलय दण्डित करेगा
सजा:-
आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कठिन कारावास + जुर्माना।
यह एक गैर-जमानती अपराध है।
यह एक संज्ञेय अपराध भी है।
यह अपराध सत्र न्यायलय द्वारा सुना जा सकता है।
यह अपराध समझौता करने योग्य है।