विवरण:-
IPC की धारा 376A:- जब पति - पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे है या अलग रहने की डिक्री के अधीन है, तब वह पति अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमती के बिना शारीरिक सम्बन्ध बनाता है या मैथुन करेगा, तो यह बलात्संग माना जायेगा, जो की एक अपराध है, और दोषी पति को न्यायालय द्वारा दण्डित किया जायेगा, जो की दो साल या सात साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जौएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।
सजा:-
2 वर्ष या 5 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना।
यह एक जमानती अपराध है।
यह एक संज्ञेय अपराध भी है।
यह अपराध सत्र न्यायलय द्वारा सुना जा सकता है।
यह अपराध समझौता करने योग्य है।