IPC
आईपीसी की धारा 376ख | IPC ki dhara 376b in hindi | इंडियन पीनल कोड | इंडियन कानून - लोकसेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में महिला के साथ संभोग करना ( Intercourse by public servant with women in his custody )
विवरण:-
IPC की धारा 376B:- जब कोई सरकारी कर्मचारी,लोकसेवक द्वारा अपनी हिरासत में महिलाओं के साथ संभोग करता है या ऐसी किसी महिला के साथ जो की उसकी अभिरक्षा में है। या अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान,या भरसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है उस महिला को अपने साथ शारीरक सम्बन्ध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने लिए ऐसी स्थित या अपनी जिम्मेदारी का दुरूपयोग करेगा, तो उस व्यक्ति को पांच साल का कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा। यह एक संज्ञेय अपराध है लेकिन पुलिस बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के आरोपी को गिरफ्तारी नहीं कर सकती।
सजा:-
5 वर्ष का कारावास + जुर्माना।
यह एक जमानती अपराध है।
यह एक संज्ञेय अपराध भी है।
यह अपराध सत्र न्यायलय द्वारा सुना जा सकता है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
5 वर्ष का कारावास + जुर्माना।
यह एक जमानती अपराध है।
यह एक संज्ञेय अपराध भी है।
यह अपराध सत्र न्यायलय द्वारा सुना जा सकता है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
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