IPC
आईपीसी की धारा 376घ | IPC ki dhara 376d in hindi | इंडियन पीनल कोड | इंडियन कानून - संस्था के प्रबंधक द्वारा संभोग ( intercourse by manager )
विवरण:-
IPC की धारा 376D :- जब किसी अस्पताल का अधीक्षक या प्रबंधक, ऐसी किसी महिला, जो की उसकी अभिरक्षा में है या भरसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है उस महिला को अपने साथ शारीरक सम्बन्ध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने लिए ऐसी स्थित या अपनी जिम्मेदारी का दुरूपयोग करेगा,तो उस व्यक्ति को पांच साल या दस साल की कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।यह एक संज्ञेय अपराध है लेकिन पुलिस बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के आरोपी को गिरफ्तारी नहीं कर सकती।
IPC की धारा 376D :- जब किसी अस्पताल का अधीक्षक या प्रबंधक, ऐसी किसी महिला, जो की उसकी अभिरक्षा में है या भरसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है उस महिला को अपने साथ शारीरक सम्बन्ध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने लिए ऐसी स्थित या अपनी जिम्मेदारी का दुरूपयोग करेगा,तो उस व्यक्ति को पांच साल या दस साल की कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।यह एक संज्ञेय अपराध है लेकिन पुलिस बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के आरोपी को गिरफ्तारी नहीं कर सकती।
सजा:-
5 वर्ष का कारावास + जुर्माना।
यह एक जमानती अपराध है।
यह एक संज्ञेय अपराध भी है।
यह अपराध सत्र न्यायलय द्वारा सुना जा सकता है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
5 वर्ष का कारावास + जुर्माना।
यह एक जमानती अपराध है।
यह एक संज्ञेय अपराध भी है।
यह अपराध सत्र न्यायलय द्वारा सुना जा सकता है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
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