विवरण:-
यदि कोई व्यक्ति चोरी करने का अपराध करता है तब यह धारा लागू होती है,चोरी एक संज्ञेय अपराध है इस लिए पुलिस चोरी के मामले में रिपोर्ट के रूप में एफ.आई.आर दर्ज करती है शिकायती के बयानों के आधार पर पुलिस तुरंत संज्ञान ले कर आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।
सजा :-
  • 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
  • यह एक गैर-जमानती अपराध है।
  • यह एक संज्ञेय अपराध है।
  • यह अपराध किसी भी न्यायाधीश द्वारा सुना जा सकता है
  • यह अपराध कोर्ट की अनुमती पर पीड़ित व्यक्ति अगर चाहे तो समझौता करने योग्य है।