IPC
आईपीसी की धारा 392 | IPC ki dhara 392 in hindi | इंडियन पीनल कोड | इंडियन कानून - लूट करने पर दंड
विवरण:-
IPC की धारा 392: लूट करने पर दंड ( Punishment for robbery ):- जो कोई भी लूट करेगा,वह किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।
यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए दोषी को 14 वर्ष का कठिन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
सजा:-
10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना भी देना पड़ सकता है और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए दोषी को 14 वर्ष का कठिन कारावास + जुर्माने तक की सजा का प्रावधान है।
यह एक गैर-जमानती अपराध है
यह एक संज्ञेय अपराध भी है
यह अपराध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
IPC की धारा 392: लूट करने पर दंड ( Punishment for robbery ):- जो कोई भी लूट करेगा,वह किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।
यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए दोषी को 14 वर्ष का कठिन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
सजा:-
10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना भी देना पड़ सकता है और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए दोषी को 14 वर्ष का कठिन कारावास + जुर्माने तक की सजा का प्रावधान है।
यह एक गैर-जमानती अपराध है
यह एक संज्ञेय अपराध भी है
यह अपराध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
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मेरी भी पोस्ट देखेंhttps://mickyvakeel.com/ipc-364-in-hindi-%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%A3/
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