विवरण:-
IPC की धारा 393 : लूट करने का प्रयत्न (Attempt to commit robbery):- 
जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा ,वह किसी एक अवधि के कठिन कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।
सजा:-

7 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना से भी दण्डित किया जाएगा
यह एक गैर-जमानती अपराध है
यह एक संज्ञेय अपराध भी है
यह अपराध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।