विवरण:-
IPC की धारा 397 : मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती (Robbery, or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt) :- यदि लूट या उकती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा या किसी व्यक्ति को घोर उपहाते कारित करेगा . या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति करित करने का प्रयत्न करेगा,
वह किसी एक अवधि के कठिन कारावास जो 7 वर्ष से काम का न होगा से, दण्डनीय किया जायेगा
सजा:-
7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक का कठिन कारावास
यह एक गैर-जमानती अपराध है
यह एक संज्ञेय अपराध भी है
यह अपराध सत्र न्यायलय द्वारा सुना जा सकता है
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।