भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार, यदि कोई बल्वा करेगा तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

सजा:- 
  • 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
  • यह एक संगेय अपराध की श्रेणी में आता है
  • यह एक जमानती अपराध है
  • यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है