IPC
आईपीसी की धारा 148 | IPC ki dhara 148 in hindi | इंडियन पीनल कोड | इंडियन कानून - घातक हथियार से सज्जित होकर बल्वा करना (Rioting, armed with deadly weapon)
भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अनुसार, यदि कोई घातक हथियार से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक हथियार के रूप में उपयोग किए जाने पर मॄत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सेे सज्जित होते हुए बल्वा करेगा, तब वह 3 वर्ष का कारावास से या जुर्माना से या दोनोंं से दंडित किया जाएगा।
सजा:-
- भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत आरोपी पर आरोप साबित होने पर उसे 3 वर्ष तक का कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- यह अपराध संगेज्ञ अपराध की श्रेणी में आता है
- यह अपराध एक जमानती अपराध है
- यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है
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1 Comments
very nice and helpful, sir
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