IPC
आईपीसी की धारा 149 | IPC ki dhara 149 in hindi | इंडियन पीनल कोड | इंडियन कानून - विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी
भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार, यदि कोई विधिविरुद्ध जमाव या जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के समान लक्ष्य का अभियोजन करने में कोई अपराध किया जाता है, या फिर कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किये जाने से उस जमाव के सदस्य सम्भाव्य जानते थे, तो ऐसे जन समूह का हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।
सजा:- अपराध के अनुसार
अपराध के अनुसार संगेज्ञ या असंगेज्ञ होगा।
अपराध के अनुसार जमानती या गैर जमानती होगा।
सजा:- अपराध के अनुसार
अपराध के अनुसार संगेज्ञ या असंगेज्ञ होगा।
अपराध के अनुसार जमानती या गैर जमानती होगा।
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