भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी के निवास घर तंबू या जलयान में चोरी करेगा, जो निवास,घर,तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो। उसे 7 वर्ष तक का कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 
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विवरण(Explanation):- (Theft in a building,tent or vessel) किसी भवन, तंबू, जलयान आदि में चोरी
यदि कोई व्यक्ति किसी के निवास घर तंबू या जलयान में चोरी करेगा, जो निवास,घर,तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो

सजा(Punishment):- Imprisonment for seven years and fine
  • सजा 7 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना
  • यह एक गैर जमानती अपराध है
  • यह संगेज्ञ अपराध की श्रेणी में आता है
  • यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है
  • यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है