भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अनुसार,जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं क्या जहां कि वह व्यक्ति हैं जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने की कोशिश करते हैं और वह व्यक्ति जो वहां उपस्थित हैं लूट कराने में मदद करते हैं या लूट का प्रयत्न कराने में मदद करते हैं, अगर ऐसे लोगों की तादाद कुल मिलाकर 5 या 5 से अधिक है 
ऐसे लूट करने वाले और लूट का प्रयत्न या लूट में मदद करने क्रिया को डकैती कहा जाता है।
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विवरण(Explanation):-
भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अनुसार,

डकैती की परिभाषा:- जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं क्या जहां कि वह व्यक्ति हैं जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने की कोशिश करते हैं और वह व्यक्ति जो वहां उपस्थित हैं लूट कराने में मदद करते हैं या लूट का प्रयत्न कराने में मदद करते हैं, अगर ऐसे लोगों की तादाद कुल मिलाकर 5 या 5 से अधिक है 
ऐसे लूट करने वाले और लूट का प्रयत्न या लूट में मदद करने क्रिया को डकैती कहा जाता है।