भारतीय दंड संहिता की धारा 398 के अनुसार,यदि कोई भी जानलेवा हथियार लेकर लूट व डकैती का प्रयत्न करेगा उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा
आरोपी व्यक्ति पर आरोप साबित होने पर उसे कम से कम 7 वर्ष तक का कारावास की सजा का प्रावधान है
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विवरण (Explanation):-
यदि कोई भी जानलेवा हथियार लेकर लूट या डकैती का प्रयत्न करेगा उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा

सजा (Punishment):- आरोपी व्यक्ति दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 वर्ष तक का कारावास की सजा का प्रावधान है ( Rigorous imprisonment for not less than seven years )

  • यह एक संगेज्ञ अपराध की श्रेणी में आता है
  • यह एक गैर जमानती अपराध है
  • यह अपराध सेशन कोर्ट द्वारा सुना जा सकता है
  • यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है