आईपीसी की धारा 400 | IPC ki dhara 400 in hindi | इंडियन पीनल कोड | इंडियन कानून - डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड ( Punishment for belonging to gang of dacoits )
विवरण(Explanation):- डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड ( Punishment for belonging to gang of dacoits )
भारतीय दंड संहिता की धारा 400 के अनुसार यदि कोई भी आदतन डकैतों के गिरोह का जो निरंतर डकैती करने के प्रयत्न में सहयुक्त रहता हूं वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठिन कारावास से + जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा
सजा (Punishment):- 'आजीवन कारावास' या '10 वर्ष का कठिन कारावास + जुर्माना' से दंडित किया जाएगा
- यह संगेज्ञ अपराध की श्रेणी में आता है
- यह एक गैर जमानती अपराध है
- यह अपराध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है
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