भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अनुसार, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा। उसे 3 वर्ष तक का कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा

विवरण(Explanation):- (Dishonestly receiving stolen property knowing it to be stolen) चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना:-

जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, उस व्यक्ति पर यह धारा लागू होगी

सजा(Punishment):- (Imprisonment for 3 years, or fine, or both)
  • सजा 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से अपराधी को दंडित किया जाएगा
  • यह एक गैर जमानती अपराध है
  • यह एक संगेज्ञ अपराध भी है
  • यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है
  • यह अपराध समझौता करने योग्य है