जो कोई भी गैर इरादतन मानव हत्या करेगा, जो की हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, वह कार्य जिसके द्वारा मॄत्यु कारित की गई है 'मॄत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति' जिससे मॄत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए। 

सजा:- आजीवन कारावास या 10 साल की सजा + जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
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अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मॄत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मॄत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मॄत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए,

सजा:- 10 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

यह अपराध सत्र न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है। 
यह अपराध गैर जमानती है। 
यह अपराध एक संज्ञेय अपराध है। 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।