IPC की धारा 120:-
कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना ( Concealing design to commit offence punishable with imprisonment )- जो कोई उस अपराध का किया जाना, जो कारावास से दंडनीय है, सुकर बनाने के आशय से या सम्भाव्यत: तदद्वारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए

कि ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका असत्य होना वह जानता है,

यदि अपराध कर दिया जाए – यदि अपराध नहीं किया जाए ( If offence be committed—if offence be not committed )— यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, और यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अ वधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आठवें भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे आर्थिक दण्ड के लिए उप बन्धित है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
सजा:-

  • एक सरकारी कर्मचारी एक अपराध करने के लिए एक डिजाइन छुपा ता है जिसे रोकना उसका कर्तव्य है,यदि अपराध किया जाए,तो आरोपी को अपराध का 1/2 की सजा से दण्डित किया जायेगा

  • यदि अपराध में दोषी को मृत्यु से दंडित किया जाए या आजीवन कारावास की सजा होने पर 10 वर्ष का कारावास

  • यदि अपराध नहीं किया जाता है तब दोषी को सजा + जुर्माने का 1/4 से दण्डित किया जायेगा

  • किये गए अपराध के समान- गैर-जमानती या जमानती
  • किये गए अपराध के समान- संज्ञेय या गैर-संज्ञेय
  • किये गए अपराध के समान- न्यायलय द्वारा सुना जा सकता है।