विवरण:
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर उकसाने के लिए या शांति भंग करने के इरादे से गाली गलौज करेगा या अपमानित करेगा,
यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोकशांति भंग करने, या अन्य अपराध का कारण हो सकती है,


ऐसे व्यक्ति पर दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास की सजा या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा,

अपराध लागू :
किसी व्यक्ति को उकसाने या शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर गाली गलौज करना अपमानित करेगा, तब यह धारा लागू होती है,

सजा: 2 वर्ष तक का कारावास की सजा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं
यह एक जमानती अपराध है,
यह एक गैर संघीय अपराध  है
यह अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है