विवरण:-
यदि कोई व्यक्ति किसी वालिक महिला को वाहला फुसला कर या उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से जबरन विवाह करने के लिए या सम्भोग करने आदि के लिए अपहरण करता है तब यह धारा लागू होती है

सजा:-
10 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना
यह एक गैर-जमानती अपराध है
यह एक संज्ञेय अपराध भी है
यह अपराध सत्र न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।